Health Department Recruitment 2022 : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रदेश के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाईयो (SNCU) के सुदृढीकरण हेतु चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) के रिक्त संविदा पदों की भर्ती वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है इस हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, चतुर्थ तल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यावसायिक परिसर (दक्षिण पूर्व कार्नर), सेक्टर-27, नया रायपुर अटल नगर में अपने संपूर्ण मूल दस्तावेजों के साथ निम्नानुसार निर्धारित तिथि व समय में उपस्थित हो सकते हैं |
CG Health Department Recruitment 2022 : Notification Details
पदों के नाम –
- चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer)
पदों की संख्या – 29 पद
महत्वपूर्ण तिथियाँ –
- वॉक-इन-इंटरव्यू तिथि : 22-06-2022
आवेदन फीस –
- सामान्य वर्ग : 650/-
- पिछड़ा वर्ग : 650/-
- अज / अजजा वर्ग : 325/-
अभ्यर्थी को नीचे अंकित तालिका अनुसार आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से State Health Society, Raipur के नाम से देय होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का होना अनिवार्य है|
आयु सीमा –
01 जनवरी, 2022 को अन्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष होना आवश्यक है। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जायेगी।
शैक्षणिक योग्यता –
एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि धारक (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी।)।
संविदा मानदेय – चयनित चिकित्सक को संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मासिक मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित Differential Salary Package (Min. 58,100/- To Max. 98,350/-) अनुसार प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं
छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन (Live registration in C.G. Medical Council) होना अनिवार्य है।
अपंजीकृत अथवा अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत आवेदको को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में नियुक्ति पश्चात् 45 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल (C.G. Medical Council) में पंजीयन (Registration) कराना अनिवार्य होगा।
चयन प्रक्रिया –
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 85 प्रतिशत।
अनुभव 10/15 अंक एन. एच. एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अन्यर्थियों को (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक अनुभव प्रमाणपत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे।
प्रदेश के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU में पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को प्रथम प्राथमिकता एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU एवं NICU में अनुभव रखने वाले चिकित्सकों को द्वितीय प्राथमिकता दी जायेगी।
निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का 85 प्रतिशत अनुभव अंक (अधिकतम 15 अंक) को सम्मिलित कर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा संयुक्त मेरिट सूची (अनारक्षित + अ.ज.जा. अ.जा. अ.पि.व. को सम्मिलित कर) अनुसार अभ्यर्थियों को वाक-इन-इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जायेगा। संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर ही अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल के चयन हेतु अवसर दिया
आवेदन पत्र के संबंध में दिशा-निर्देश –
उक्त पदों हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू के लिये निर्धारित तिथि व समय में कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, चतुर्थ तल छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यावसायिक परिसर (दक्षिण पूर्व कार्नर ), सेक्टर-27. नवा रायपुर अटल नगर में प्रातः 10:00 बजे पंजीयन प्रारम्भ किया जायेगा।
इस हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू तिथि में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को पंजीयन हेतु एक प्रमन्त्र दी जायेगी। प्रपत्र को भरने के उपरांत पात्रता को सिद्ध करने वाले समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि एक सेट (स्वप्रमाणित) संलग्न कर कार्यालय में समय दोपहर 12:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन प्रकाशन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा। अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन प्रकाशन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा। अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता (अकसूची / सर्टिफिकेट) शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से होना अनिवार्य है।
पदस्थापना आदेश जारी होने उपरांत अभ्यर्थी को निर्धारित समयावधि में अपने मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देना होगा।
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